बियरको क्यान बोत्तलमा माहात्मा गान्धीको तस्बिर राख्ने एक अमेरिकी रक्सी कम्पनिले माफी मागेको छ । ‘गान्धी(बोट’ नाम राखेर बियरको क्यान बजारमा ल्याए लगत्तै हैदरावादस्थित अदालतमा बियर कम्पनिको बिरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको थियो । सो कम्पनि बिरुद्ध रक्सीको बोत्तलमा गान्धीको तस्बिर राखेको अपमान गरेको भन्दै सो मुद्धा दर्ता गरिएको थियो । कनेक्टिकट स्थित न्यु इंग्लैण्ड ब्रुइङ नामक सो कम्पनिले भने बियरको क्यान बोत्तलमा गान्धीको तस्बिर राखेर सम्मान ब्यक्त गरेको जिकिर गरेको थियो ।
कम्पनिले यसरी गान्धीको तस्बिर बियरको क्यानमा राख्नु अघि उनका नाती नातीनासँग अनुमति लिएको दावी गरेको छ । कम्पनिका अनुसार, गान्धीका नाती नातिनाले यसरी बियरको क्यान बोत्तलमा गान्धीको तस्बिर राखेको भन्दै प्रशशा पनि गरेका थिए । गान्धी बोट नामक सो बियरको ब्रान्डमा इगल्याण्डका अलाबा अमेरिकी हाप्सका तीन प्रकारको बियरको मिश्रण थियो । गान्धीको तस्बिर राखिएको ‘गान्धी बोट’ नामको बियरले ल्याएको चर्चा र परिचर्चाका बारेमा बिबिसि हिन्दी लगायतले महत्वका साथ आफनो अनलाईनमा उल्लेख गरेका छन् । जहाँ सो बिषयलाई लिएर यसो भनिएको छ ।
एक अमरीकी कंपनी ने अपनी बीयर की कैन और बोतलों पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाए जाने के बाद अब माफ़ी मांग ली है। कंपनी ने हैदराबाद की एक अदालत में याचिका के बाद ऐसा किया। याचिका में कंपनी पर महात्मा गांधी के ुअपमानु का आरोप था। हालांकि कनेक्टिकट स्थित न्यू इंग्लैंड ब्रूईंग नामक इस कंपनी का कहना है कि उनका इरादा महात्मा गांधी के प्रति सम्मान व्यक्त करना था।
कंपनी ने दावा किया कि इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी के पौत्र और पौत्री से बात भी की थी, जिन्होंने बोतल पर लेबल की प्रशंसा की थी। इस बीयर ब्रेंड का नाम गांधी बॉट है। न्यू इंग्लैंड के मुताबिक गांधी बॉट में अमरीकी हाप्स की तीन प्रकार की बीयर का मिश्रण है। हैदराबाद स्थित वकील सुंकारी जनार्दन ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, साइबराबाद के समक्ष याचिका दायर कर कहा था कि शराब के डिब्बे पर गांधी की तस्वीर और उनका विवरण, भारतीय कानूनों के तहत दंडनीय अपराध है। याचिका के मुताबिक यह अपराध प्रीवेंशन ऑफ़ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 और आईपीसी की धारा 124-ए (भड़काऊ शब्द, संदेश या तस्वीर का प्रयोग) के तहत आता है.
कंपनी ने दावा किया कि इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी के पौत्र और पौत्री से बात भी की थी, जिन्होंने बोतल पर लेबल की प्रशंसा की थी। इस बीयर ब्रेंड का नाम गांधी बॉट है। न्यू इंग्लैंड के मुताबिक गांधी बॉट में अमरीकी हाप्स की तीन प्रकार की बीयर का मिश्रण है। हैदराबाद स्थित वकील सुंकारी जनार्दन ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, साइबराबाद के समक्ष याचिका दायर कर कहा था कि शराब के डिब्बे पर गांधी की तस्वीर और उनका विवरण, भारतीय कानूनों के तहत दंडनीय अपराध है। याचिका के मुताबिक यह अपराध प्रीवेंशन ऑफ़ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 और आईपीसी की धारा 124-ए (भड़काऊ शब्द, संदेश या तस्वीर का प्रयोग) के तहत आता है.
हालांकि कंपनी के सहयोगी मैट वेस्टफाल का कहना है, 'हमारा मकसद किसी को आहत करने का नहीं था। लेकिन यदि इससे भारतीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं तो हम माफ़ी चाहते हैं।'
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